
अपनी ही हत्या की 30 लाख रुपये की सुपारी देने के प्रकरण में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हिरासत में
अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से 03 युवकों के साथ मिलकर अपनी ही गाड़ी पर फायरिंग करने की बना रहा था योजना
साजिश में शामिल पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित 06 गिरफ्तार
जनक्रांति ब्यूरो
बहादराबाद । जमीनी रंजिश के चलते विपक्षी को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए बहादराबाद पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के घोड़ावाला निवासी जाकिर पुत्र ताहिर थाना बहादराबाद में 12 अक्टूबर को तहरीर दी कि उसके विपक्षी जावेद पुत्र याकूब, याकूब, मुनफेत व जुनेद निवासी ग्राम घोड़ेवाला (जिनसे जमीनी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है) ने उसकी हत्या करवाने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी है, जिसमें जलालपुर और रुड़की के कुछ युवक शामिल हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा थानाध्यक्ष बहादराबाद को तत्काल गहन जांच एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
थानाध्यक्ष बहादराबाद के निर्देशन में पुलिस टीम ने आजम निवासी कान्हापुर, उस्मान निवासी जलालपुर, सोहेल निवासी सोत मोहल्ला रुड़की, खालिक पुत्र सुलेमान तथा शाजिद पुत्र सुलेमान निवासी घोड़ेवाला से गहन पूछताछ की गई तो , जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर का जावेद पुत्र याकूब से पिछले 3-4 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। विपक्षी पक्ष पर दबाव बनाने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के उद्देश्य से जाकिर ने अपनी ही हत्या की फर्जी कहानी रच डाली।
इसके लिए जाकिर ने आजम, उस्मान और सोहेल को 50,000 रुपये का लालच देकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी ही कार पर फायरिंग करने की योजना बनाई थी, ताकि विपक्षी पर झूठा हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया जा सके।
पुलिस टीम द्वारा सख्त पूछताछ करने पर पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया और “दूध का दूध fl भी नहीं कराया था, पानी का पानी” हो गया।
पूछताछ के दौरान सभी आरोपी आपस में आरोप-प्रत्यारोप करने लगे और थाने में ही झगड़ा करने लगे। सभी को धारा 170 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत हिरासत में लिया गया।
पिस्टल का लाइसेस भी नहीं कराया रिन्युवल
जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल, जिसका रिन्यूवल समाप्त हो चुका था, उसके भतीजे खालिक से बरामद की गई।
लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर जाकिर व खालिक के विरुद्धमु०अ०सं०-400/2025 धारा 21/30 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
हरिद्वार पुलिस ने मामले को अत्यंत गंभीरता से जांच कर सच को उजागर किया है। किसी निर्दोष को फंसाने या झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पिस्टल के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित की जा रही है।
*हिरासत में लिए गए आरोपी*
1. जाकिर पुत्र ताहिर, निवासी घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद
2. खालिक पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद
3. उस्मान पुत्र लियाकत, निवासी जलालपुर, थाना कोतवाली रुड़की
4. सोहेल पुत्र हसरत, निवासी सोत मोहल्ला, थाना कोतवाली रुड़की
5. आजम पुत्र इलियास, निवासी कान्हापुर, थाना कोतवाली रुड़की
6. शाजिद पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद
*आपराधिक इतिहास*
*जाकिर पुत्र ताहिर हसन*
01. मु0अ0स0 94/2013 धारा- 147,148,149,323,326,504,506 भादवि
02. मु0अ0स0 485/2016 धारा- 147,170,332,353,427,504 भादवि
03. मु0अ0स0 215/2022 धारा- 323,324,452,504,506 भादवि
