
जनक्रांति ब्यूरों
हरिद्वार। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत लागू पॉश एक्ट को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और गैर-शासकीय संस्थानों को आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। 10 से अधिक महिला एवं पुरुष कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य किया गया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में स्थानीय परिवाद समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदोरिया ने सभी संबंधित संस्थानों को पत्र जारी करने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि प्रत्येक विभाग और संस्था अपने कार्यस्थल पर आंतरिक समिति गठित कर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराए।
स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पॉश एक्ट को लेकर जल्द ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को कानून और शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
बैठक में वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा और अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय समेत संबंधित लोग मौजूद रहे।
