दुकानों में अकुशल श्रमिकों को 13,173 और उद्योगों में 13,995 रुपये न्यूनतम वेतन

जनक्रांति ब्यूरों
हरिद्वार। उत्तराखंड में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें जारी कर दी गई हैं। एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहने वाली इन दरों के तहत दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, श्रमिकों को उनके नियोजन और श्रेणी के आधार पर निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा।
सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि श्रम आयुक्त, उत्तराखंड के 14 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित 57 नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें तय की गई हैं।
दुकानों में श्रेणीवार न्यूनतम वेतन
दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अकुशल श्रमिकों का कुल न्यूनतम वेतन 13,173 रुपये, अर्द्धकुशल का 13,914 रुपये और कुशल श्रमिकों का 14,657 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
उद्योगों में इतनी मिलेगी न्यूनतम मजदूरी
अभियंत्रण इकाइयों और उद्योगों में 50 या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13,995 रुपये, अर्द्धकुशल का 15,313 रुपये और कुशल श्रमिकों का 17,139 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
कृषि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 9,500 रुपये
कृषि नियोजनों में अकुशल श्रमिकों के लिए मूल न्यूनतम वेतन 5,200 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 4,300 रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरह कुल न्यूनतम वेतन 9,500 रुपये प्रतिमाह होगा।
सहायक श्रम आयुक्त ने श्रमिकों और नियोजकों से अपने नियोजन के अनुसार लागू दरों की जानकारी लेने की अपील की है। अन्य नियोजनों की दरें श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।
