
जनक्रांति ब्यूरों
देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के पर्व पर प्रदेश की महिला कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासन के इस फैसले से सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को राहत मिलेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसमें गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की जानकारी दी गई है। अधिसूचना राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी की गई है।
सभी संबंधित विभागों को भेजी गई सूचना
शासन की ओर से अधिसूचना को संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को समाचार पत्रों के माध्यम से आदेश का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवकाश की जानकारी संबंधित कर्मचारियों तक पहुंच सके।
करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना के साथ व्रत रखती हैं। पर्व को देखते हुए घोषित अवकाश से महिला कार्मिकों को पूजा-पाठ और पारिवारिक परंपराओं के निर्वहन के लिए समय मिल सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में अवकाश की तिथि 29 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। शासन के इस निर्णय के तहत अवकाश महिला कार्मिकों के लिए घोषित किया गया है। इसे प्रदेशभर में लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।
अवकाश की शर्तें स्पष्ट करें
